हाईवे पर गंदा टॉयलेट दिखते ही करें ये काम! NHAI दे रहा ₹1,000 का इनाम, जानें शिकायत करने का पूरा तरीका

NHAI दे रहा ₹1000 का इनाम
NHAI दे रहा ₹1000 का इनाम : नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर! अब टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट मिलने पर आप सिर्फ शिकायत ही नहीं कर सकते, बल्कि ₹1,000 का FASTag रिचार्ज पाने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ‘Clean Toilet Picture Challenge’ पहल के तहत यात्रियों को गंदे शौचालयों की तस्वीरें भेजकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन इस इनाम को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है।
₹1,000 पाने के लिए क्या करना होगा?
NHAI की इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के शौचालयों की साफ-सफाई बेहतर बनाना है। इसके तहत यात्रियों को गंदा टॉयलेट दिखाई देने पर ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) ऐप के माध्यम से उसकी शिकायत करनी होती है।
NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, योग्य शिकायत पर संबंधित वाहन के FASTag में ₹1,000 का रिचार्ज दिया जा सकता है। यह नकद इनाम नहीं है।
<Link url=”https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288517&lang=2®=48″ title=”
आधिकारिक सरकारी जानकारी यहां पढ़ें।”/>

गंदे टॉयलेट की शिकायत कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
स्टेप 1: अपने मोबाइल में Rajmargyatra ऐप का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल या अपडेट करें।
स्टेप 2: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाला गंदा टॉयलेट मिलने पर ऐप के माध्यम से उसकी तस्वीर लें।
स्टेप 3: तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें लोकेशन यानी जियो-टैग तथा फोटो खींचने का समय दर्ज होना चाहिए।
स्टेप 4: शिकायत के साथ अपना नाम, स्थान, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें।
स्टेप 5: शिकायत सबमिट करें। इसके बाद तस्वीर और जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। शिकायत पात्र पाई जाने पर तय नियमों के अनुसार ₹1,000 का FASTag रिचार्ज मिल सकता है।
ध्यान रखें कि पुरानी, एडिट की गई, डुप्लीकेट या पहले से दर्ज तस्वीरें अस्वीकार की जा सकती हैं। शिकायतों की जांच AI आधारित स्क्रीनिंग और जरूरत पड़ने पर मैन्युअल सत्यापन से की जाती है।
हर शिकायत पर नहीं मिलेगा इनाम, ये हैं जरूरी शर्तें
इनाम की योजना में कुछ अहम नियम लागू हैं:
- एक वाहन नंबर पर एक बार इनाम: पूरी योजना अवधि में प्रत्येक पात्र वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को केवल एक बार ₹1,000 का इनाम मिल सकता है।
- एक टॉयलेट पर प्रतिदिन एक पात्र शिकायत: एक ही टॉयलेट के लिए एक दिन में कई शिकायतें आने पर केवल पहली वैध शिकायत पर विचार किया जाएगा।
- केवल NHAI के अधीन टॉयलेट: पेट्रोल पंप, ढाबों और अन्य ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के शौचालय इस योजना
Views: 1
Related News

खड़गे के बयान पर BJP का देशव्यापी प्रदर्शन आज, PM मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी को लेकर माफी की मांग
नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP)Read More

गोवा SIR विवाद: 97 मतदाताओं के नाम क्यों नहीं जुड़े? अंतिम वोटर लिस्ट पर उठे सवाल
गोवा में Special Intensive Revision (SIR) के तहत जारी अंतिम मतदाता सूची को लेकर विवादRead More
