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UP News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऑनलाइन मेडिकल क्लेम से छूट देने की मांग, महासंघ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऑनलाइन मेडिकल क्लेम से छूट देने की मांग : मेडिकल रीइम्बर्समेंट की ऑनलाइन प्रक्रिया से परेशान कर्मचारी, महासंघ ने ऑफलाइन व्यवस्था की मांग की

उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑफलाइन निस्तारित करने की मांग की है।

​चतुर्थ श्रेणी व राजकीय वाहन चालकों को ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से छूट देने की मांग

​लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, राजकीय वाहन चालकों और सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावा प्रक्रिया को ऑफलाइन रखने की मांग की है।

​महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र (पत्रांक: 281/महासंघ/020, दिनांक: 05-10-2026) में बताया गया है कि शासन के शासनादेश संख्या 0-227/2026/आई०/1469413/2026-5-6099/93/2026-6 (दिनांक 18 सितम्बर 2026) के तहत ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया लागू की गई है।

​पत्र में उल्लेख किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, राजकीय वाहन चालकों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाले कर्मियों के लिए ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है।

​महासंघ ने मुख्य सचिव से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह अनुरोध किया है कि उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के चिकित्सा दावा की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को पूर्व की भांति ऑफलाइन ही निस्तारित किए जाने हेतु समस्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) एवं विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।






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