EPFO Big Update: पीएफ (EPF) से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव, TDS से बचने के लिए अब 15G/15H नहीं… भरना होगा यह ‘नया फॉर्म’!

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ख़बरों की ख़बर (Hotlink News) : पीएफ (EPF) से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव
- नया वित्तीय वर्ष 2026-27 से ईपीएफओ (EPFO) ने बदल दिए टीडीएस (TDS) छूट के नियम।
- पुराने फॉर्म 15G और 15H की जगह अब लागू हुआ ‘फॉर्म 121’ (Form 121)।
- नौकरी के 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ निकालने पर कटने वाले टैक्स से ऐसे मिलेगी राहत।
विस्तृत खबर (Complete News Collection):
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह नियम बदलाव आपके लिए बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2026-27 से ईपीएफओ ने टीडीएस (Tax Deducted at Source) कटौती से छूट प्राप्त करने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ निकासी पर टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक फॉर्म 15G और 15H को पूरी तरह से रिप्लेस (बदल) कर दिया गया है और इनकी जगह ‘फॉर्म 121’ (Form 121) को अनिवार्य कर दिया गया है।
1. क्यों पड़ी इस नए बदलाव की जरूरत?
आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 2025) और उसके तहत आए नए प्रावधानों (Income Tax Rules, 2026) के बाद, आयकर विभाग ने अलग-अलग आयु वर्ग के लिए चलने वाले पुराने फॉर्म्स (15G और 15H) को मिलाकर एक सिंगल और यूनीफाइड डिक्लेरेशन ‘फॉर्म 121’ शुरू किया है। इसका मतलब यह है कि अब करदाताओं को उम्र के आधार पर फॉर्म चुनने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सभी पात्र नागरिक इस नए फॉर्म का उपयोग करेंगे।
2. पीएफ विथड्रॉल पर कब और क्यों कटता है TDS?
- 5 साल का नियम: इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी निरंतर 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपने ईपीएफ खाते से राशि निकालता है, तो उस पर टीडीएस (TDS) का नियम लागू होता है।
- राशि की सीमा: यदि निकासी की कुल राशि ₹50,000 से अधिक है और पैन कार्ड (PAN) अपडेटेड/लिंक्ड है, तो टीडीएस काटा जाता है।
- टैक्स से राहत: अगर किसी कर्मचारी की कुल अनुमानित सालाना आय टैक्सेबल इनकम लिमिट से कम (यानी शून्य टैक्स देनदारी) है, तो वह टीडीएस कटौती से बचने के लिए यह नया घोषणा पत्र दे सकता है।
3. अब क्या करना होगा ईपीएफ मेंबर्स को?
- फॉर्म 121 का इस्तेमाल: वित्त वर्ष 2026-27 से यदि आप पात्र हैं और टीडीएस छूट चाहते हैं, तो आपको निकासी के दौरान फॉर्म 15G या 15H की जगह Form 121 भरना और सबमिट करना होगा।
- पात्रता की जांच: फॉर्म भरने से पहले मेंबर्स को अपनी कुल सर्विस अवधि, निकासी की जाने वाली राशि और अपनी अनुमानित वार्षिक आय की सही जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत या फर्जी घोषणा करने पर क्लेम खारिज हो सकता है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Hotlink Takeaway: यदि आप आने वाले दिनों में पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं, तो पुराने नियमों के भरोसे न रहें। पोर्टल पर नया फॉर्म 121 ही मान्य होगा, इसलिए क्लेम करने से पहले अपनी टैक्स लाइबिलिटी और दिशा-निर्देशों की अच्छी तरह जांच कर लें।
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