इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, मुख्य आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार

हॉटलिंक न्यूज़ (खबरों की खबर) | विशेष अपराध रिपोर्ट
लखनऊ: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती कथित रूप से एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के यौन शोषण तक पहुंच गई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी ओमप्रकाश उर्फ ओम प्रकाश सिकरवार को राजस्थान के जोधपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कक्षा 9 में पढ़ने वाली पीड़िता की लगभग एक वर्ष पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी से पहचान हुई थी। आरोप है कि ऑनलाइन बातचीत के दौरान आरोपी ने धीरे-धीरे किशोरी का विश्वास जीता और उससे अनुचित व अश्लील बातचीत करने लगा।

एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, आरोपी ने बाद में कथित रूप से पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया।
घर में घुसा आरोपी, परिजनों के आने पर भागा
पुलिस के अनुसार, हाल ही में जब पीड़िता के माता-पिता बाजार गए हुए थे, तब आरोपी कथित रूप से उनके घर पहुंच गया। इसी दौरान परिजन अचानक लौट आए और घर के अंदर आरोपी को देखकर उससे पूछताछ करने लगे। आरोप है कि आरोपी धक्का देकर मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जोधपुर से हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सर्विलांस टीम ने उसकी लोकेशन राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में ट्रेस की।
पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 3 अक्टूबर की रात ग्राम भामी बस स्टैंड के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को लखनऊ लाया गया, न्यायालय में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस की अपील
पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नियमित नजर रखें, ऑनलाइन बनने वाली नई मित्रताओं के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
महत्वपूर्ण नोट
चूंकि मामला एक नाबालिग से जुड़े कथित यौन अपराध का है, इसलिए कानून के अनुसार पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है। मामले की जांच जारी है और आरोप न्यायालय में सिद्ध होने तक आरोपी को कानून की दृष्टि में दोषी नहीं माना जाता।
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